सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह के आनलाइन आवेदन पर मंगलवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने जेल अधीक्षक बांदा को आदेशित किया है कि वे जेल मैनुअल व विधिक प्राविधान के अनुसार आवेदक के आवेदन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को असलहा लाइसेंस हेतु डीएम से अनुसंसा की थी। जिनका पता दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का अंकित था ।
जांच उपरान्त सभी के पते फर्जी पाये गये थे। उसी मामले व अन्य मामलों में बांदा जेल मे है। मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने आनलाइन आवेदन मे यह उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी ब्लड प्रेशर, शूगर हाईपरटेशन व कमर दर्द से काफी परेशन है। बांदा जेल मे काफी गर्मी है । जेल में डाक्टरों की टीम ने उन्हें तख्त या कड़ा बेड व कूलर व मच्छरदानी उपयोग करने की सलाह दी है। इस मामले की आनलाइन 6 मई की पेशी मे अदालत द्वारा जेल अधीक्षक को आदेशित किया गया था किन्तु उस आदेश पर राजनैतिक दबाव में अमल नहीं हुआ।
उक्त मामले में अगली पेशी की तिथि 19 मई को निर्धारित की गई है। आवेदक का यह भी कथन है कि वह अपने स्वंय के खर्चे पर भोजन, बेड व मच्छरदानी आदि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है जो कि जेल मैनुअल के पैरा 432 के अनुसार विधि मान्य है। मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बांदा जेल मे अपने मुअक्किल से मिलने हेतु अदालत से अलग से आवेदन कर स्वीकृति मांगी है। जिस पर प्रभारी सीजेएम ने जेल मैनुअल के अनुसार अधिवक्ता को मिलने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है ।