उत्तर प्रदेश में महामारी एक्ट 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार ने उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 को संशोधित करते हुए उप्र महामारी कोविड-19 सप्तम संशोधन विनियमावली 2021 को लागू कर दिया है। पहले महामारी अधिनियम 31 मार्च 2021 तक लागू था। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार की रात इस बारे में आदेश जारी किया।
इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा-3 के तहत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने घोषणा की है कि पूरा उत्तर प्रदेश कोविड-19 से प्रभावित है। ऐसे में आगे तीन महीने महामारी एक्ट प्रभावी रहने के कारण कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर दंड व जुर्माना दोनों का प्राविधान लागू रहेगा