पंचायत चुनाव 2021 को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शनिवार को अधिकारियों संग बैठक में कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार-प्रसार बंद हो जाएंगे। इस दौरान वहां के मतदाताओं के अलावा बाहरी कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में या ग्राम पंचायत में निवास नहीं करेगा। मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा। 200 मीटर पहले ही सामान्य वाहनों को रोकने का निर्देश दिया।
किसी भी वृद्ध या दिव्यांग को जो चलने योग्य नहीं होंगे उन्हें ही बूथ तक ले जाने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति जो जिले का निवासी नहीं है चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले जिला छोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारी चुनाव प्रचार की अनुमति क्रमानुसार ही जारी करेंगे। कहीं भेदभाव की शिकायत न आए। संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं जिला मुख्यालय पर अपर मुख्य अधिकारी पंचायत का दायित्व होगा। नामांकन, पार्टी रवानगी, मतगणना स्थल जहां-जहां बन रहे हैं, वहां की तैयारियों का जायजा लेते हुए कार्य कराएंगे। मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कहा कि अगर बूथ मैनेंजमेंट सही होगा तो चुनाव भी सही तरीके से संपन्न होगा।