सार्वजनिक स्थल पर या बंद परिसर में दुर्गा पूजा के दौरान 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की छूट नहीं होगी। जिला प्रशासन ने सड़कों-चौराहों से अलग स्थानों पर अधिकतम 45 फीट लंबे-चौड़े पूजा पंडाल बनाने और मनमाफिक विद्युत सजावट करने की छूट भी पूजा आयोजकों को दी है। अधिकतम पांच फीट की दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन शोभायात्रा छोटे वाहनों पर निकाली जाएगी। विसर्जन यात्रा में अधिकतम दस लोग शामिल होंगे।
ये निर्णय बुधवार को जिलाधिकारी आवास पर दुर्गा पूजा समितियों की बैठक में लिए गए। शहर के अलग-अलग थानेदारों के अलग-अलग दिशा निर्देश देने से खिन्न पूजा समितियों ने डीएम कौशलराज शर्मा से बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। डीएम ने एसएसपी अमित पाठक की मौजूदगी में अपने निर्णयों की जानकारी समितियों के पदाधिकारियों को दी। एसएसपी इन निर्णयों की जानकारी सभी थानेदारों को देंगे ताकि अब कोई गलतफहमी न हो।