बिहार में अनलॉक-5 (री-ओपनिंग) के केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश हू-ब-हू लागू होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक, अनलॉक-5 में स्कूलों को राज्य सरकार की सहमति के बाद खोलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके लिए पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा इंतजाम को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनानी होगी।
दिशा-निर्देश के तहत केन्द्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय की ओर से जल्द ही इसको लेकर मानक संचालन प्रक्रिया तय की जानी है। इसी को आधार बनाकर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर स्कूल खोलने को लेकर एसओपी बनाएंगे।
बता दें कि कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को री-ओपनिंग के दिशा-निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के उक्त दिशा-निर्देशों को बिहार में यथावत लागू करने का निर्णय लिया है। अनलॉक -5 में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।