बिहार में अनलॉक-5 के केन्द्र के दिशा-निर्देश हू-ब-हू लागू होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। उन्होंने सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को री-ओपनिंग के दिशा-निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के उक्त दिशा-निर्देशों को बिहार में यथावत लागू करने का निर्णय लिया है। री-ओपनिंग में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।
बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी है।
गाइडलाइन्स के मुताबिक, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होगी। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।