नवरात्र में दुर्गा पूजा के आयोजन पर संशय की स्थिति अनलॉक के नए प्रावधानों से दूर हो गई है। कुछ प्रतिबंधों के साथ अधिकतम 200 व्यक्तियों को आयोजन में शामिल होने की छूट राज्य सरकार ने दी है। इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिससे ऐसे स्थानों पर इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगाई जा सके।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने शैक्षिक कार्य के लिए 15 अक्तूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल-कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान खोले जाने की छूट दे दी है। हालांकि यह जिला प्रशासन पर छोड़ा गया है कि वह स्थिति का आकलन कर और स्कूल प्रबंधन से विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला ले।केंद्र सरकार की अनलॉक-5 की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार को विस्तृत गाइड लाइन जारी की। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू किए जाने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है। अब 15 अक्तूबर से 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ प्रतिबंधों के अधीन होगी।
किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। इसी तरह किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृत एसओपी (मानक प्रक्रिया) अलग से जारी की जाएगी।