योगी सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन्स रविवार देर रात जारी कर दिया है। सितंबर महीने में कई छूट मिलने जा रही है। योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स में अधिकांश केंद्र की बातों को ही रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने रविवार को राज्य में अनलॉक-4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन में तीस सितम्बर तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों को इन दिशा-निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जानें कब से क्या होगा :
- 21 सितम्बर से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
- 100 लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे।
- अनलॉक-4 के तहत कन्टेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।
- शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी।
- ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे।
स्कूल कालेज बंद लेकिन कुछ गतिविधियों की छूट:
- सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
- 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे।
- स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।
- कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।