धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट तथा मॉल आदि खोले जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को बैठक हुई। जिलाधिकारी एचपी शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में धार्मिक स्थलों के प्रबंधक व होटल व मॉल संचालक भी थे। जिलाधिकारी ने सभी होटल, रेस्टोरेंट व मॉल के संचालकगणों को शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया।
डीएम ने कहा कि पूरी सतर्कता के साथ धार्मिक स्थल व होटल आदि परिसर खोले जा सकते है, परंतु धार्मिक स्थल स्वामी या होटल/रेस्टोरेंट संचालक का उत्तरदायित्व होगा कि परिसर में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश न हो, यह सुनिश्चित कराया जाए। इसका दायित्व संबंधित परिसर के प्रबंधक स्वामी का होगा। इसके साथ ही काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी कर्मी फेस कवर, हैंड ग्लब्स लगाकर रहें, यह जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म की होगी। इस बावत इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शासन से हर निर्देश का अक्षरश: अनुपालन हो।