कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में 4 मई से जनपद में सशर्त चलाने की अनुमति दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आपदा प्रबंधन के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह 17 मई तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि किराने की दुकान, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एंजेसी, बैंक शाखाएं, एटीएम व ग्राहक सेवा केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र, कृषि इनपुट कृषि निवेश, खाद्य, बीज, कृषि रक्षा, रसायन, एवं कृषि उपकरण की दुकानें 7 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें शर्त यह होगी कि सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टेन्स के नियमों का पालन कड़ाई के साथ कराया जाए। दुकानदार अपने दुकान के सामने गोले बनांएगे।
उसमें खड़े होकर ही ग्राहक अपनी बारी की प्रतिक्षा करेगा। फुटकर मदिरा दुकान एवं इसके आस-पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान करना प्रतिबंधित रहेगा। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शाप पर मदिरा पान की सुविधा नहीं दी जाएगी। इससे संबंधित दुकान के अंदर की खान पान की कैण्टीन बंद रहेंगी। कार्यालय, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा परिसर के सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्ण रूप से विसंक्रमित किया जाना अनिवार्य होगा।