यूपी सरकार ने रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र ( हॉटस्पॉट) को छोड़कर कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां सोमवार से शुरू करने की इजाजत दे दी है। निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें खुलेंगी। कालोनी के अंदर की दुकान व आवासीय कालोनी की दुकाने खुलेंगी। इसमें आवश्यक व गैर-आवश्यक सेवा का भेद नहीं होगा।
इसके अलावा सभी तरह जोन में किसी भी तरह का धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक जुलूस आदि में सामूहिक कार्यक्रम अथवा जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूल, कालेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि का संचालन नहीं होगा। हालांकि आन लाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति दी जा सकती है।
रविवार को यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए शुरू होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह गतिविधियां सोमवार से शुरू होंगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है।
रेड जोन गतिविधियां (कंटेन्मेंट जोन के बाहर)
- साइकिल रिक्शा व आटो रिक्शा, टैक्सी कैब, सर्विसेज, जनपदीय व अंतरजनपदीय बस, स्पा व हेयर सैलून को अनुमति नहीं होगी। अनुमति वाले चार पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत तीन को छूट, दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- गैरआवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी जोन में 65 से साल अधिक उम्र वालों को घरों में रहना होगा।
- एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व गर्भवती महिलाएं व 10 साल की आयु से नीचे के बच्चे घरों में ही रहेंगे।
- कंटेंमेंट जोन में ओपीडी व क्लीनिक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा रेड,ग्रीन व आरेंज जोन में यह सब स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से खुल सकेगा।
- औद्योगिक परिसर में भवन, कैफेटेरिया, कैंटीन, बरामदा, हाल प्रवेश द्वार केबिन, सतह, सभी उपकरण व लिफ्ट, वाशरूम, टायलेट, वाटर प्वाइंट और सभी दीवारें व सतहें कीटाणुनाशक से सैनिटाइज़ की जाएंगी।