करीब दो महीने बाद आज से घरेलू उड़ाने शुरू हो गई हैं। उत्तर सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर घरेलू उड़ानों से प्रदेश आने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल पर आए हुए ओटीपी का उपयोग करते हुए खुद और साथ में यात्रा करके आए परिवार के सदस्यों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। पीडीएफ फाइल में पूरा विवरण उनके मोबाइल पर आ जाएगा। ये विवरण ई-मेल पर भी भेजा जा सकता है। हवाई अड्डे से निकलने वाले सुरक्षा कर्मी इस पीडीएफ की जांच करेंगे। तभी उन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी।
जिला प्रशासन देगा कार्यस्थल पर जाने की अनुमति: अपने घर आने वाले यात्रियों को स्थानीय जिला प्रशासन जांच के बाद ही अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए अधिकृत करेगा। जिला प्रशासन ही होम क्वारंटराइन में छूट देने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम क्वारंटाइन की पर्याप्त व्यवस्था न हो। उनके घरों में अलग से दूसरा शौचालय न हो, उन्हें घर के बाहर सरकारी क्वारंटाइन स्थल पर रखा जाएगा।
आने-जाने की देनी होगी सूचना
एक हफ्ते के अंदर प्रदेश से बाहर जाने वाला यात्री एक हफ्ते के अंदर एक प्रवास के बाद दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उस स्थान के प्रभारी को इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जानी चाहिए। यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर इसकी तुरंत सूचना संक्रामक विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 18001805145 पर दी जाए।