उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-4 में छूट देने के सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाते हुए सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन 50 फीसद कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय किया है। यानी आधे कर्मचारी एक दिन ऑफिस आएंगे और आधे दूसरे दिन। अभी तक रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन 33 फीसद कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाया जाता था। साथ ही सरकार ने तीन पालियों में कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा इस संबंध में शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिदिन कार्यालय खोलने की व्यवस्था करने व स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि प्रत्येक कार्य दिवस में 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। विभागाध्यक्ष आवश्यकता के अनुसार रोस्टर का निर्धारण कर लें। कर्मचारी एक-एक दिन छोड़कर कार्यालय आएंगे। ऑफिस में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी के मानक को अपनाते हुए सुरक्षा के सभी उपाय पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर डाउनलोड करेंगे। पहली पाली सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगी। दूसरी
पाली सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक व तीसरी पाली दिन में 11 बजे से शाम सात बजे तक होगी। इसी तरह की व्यवस्था स्थानीय निकायों व निगमों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले सरकार ने जब 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया था तब समूह क व ख के सभी अधिकारियों को प्रतिदिन ऑफिस आने के निर्देश दिए थे। उस समय समूह ग व घ के प्रतिदिन 33 फीसद कर्मचारियों को ही बुलाने का निर्णय लिया गया था। लॉकडाउन-4 में सरकार ने अब प्रतिदिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय लिया है।