कोरोना लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर पर काफी लोगों में भ्रम की स्थिति है। कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोल जाने की सूचना है, जिन्हें अनुमति नहीं मिली है। यही वजह है कि दुकानों के खुलने को लेकर भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
जानें क्या क्या खुलेंगी और कहां
गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।