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तंबाकू सेवन कर थूकने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई, दी गई चेतावनी



सदर में विभिन्न जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन कर थूकने वालों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ शिवशंकर विद्यार्थी ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जुर्माना लगाया गया है। वहीं, सभी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा तंबाकू उत्पाद का सेवन कर थूकते पकड़े गए 6 महिने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। 
अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से आम लोगों को बचाने के लिए कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। इसलिए जहां-तहां थूकने वाले को रोकना जरुरी है। थूकने के कारण कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ी से होता है। इस से संबंधित आदेश जिला पदाधिकारी महेन्द्र कुमार द्धारा 27 मार्च को जारी किया जा चुका है। जिस आदेश का अनुपालन प्रारंभ किया गया है।
तंबाकू मुक्त मॉडल जिला बनाने के लिए जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ शिवशंकर विद्यार्थी एवं सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ताकि जिला जल्द से जल्द तंबाकू मुक्त बन जाए।

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