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मुंगेर-लखीसराय सीमा पर सख्ती से करें जांच, कोई भी आ-जा न सके



कोरोना की रोकथाम को लेकर जिले की सीमाओं को सील कर पुलिस के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। शुक्रवार को मेदनीचौकी क्षेत्र के लखीसराय-मुंगेर सीमा रसलपुर का एसडीएम मुरली प्रसाद सिंह, एसडीपीओ रंजन कुमार, डीसीएलआर नीरज कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई वाहनों की जांच स्वयं एसडीएम और एसडीपीओ ने की। एसडीओ ने रसलपुर सीमा पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी को पूरी सख्ती बरतने का निर्देश दिया और बिना जांच के एक भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं देने की बात कही।
वहीं जिन वाहनों पर संदेह हो उन पर कार्रवाई करते हुए वरीय अधिकारी को सूचित करने का भी निर्देश दिया। एसडीएम ने कहा कि मुुंगेर की ओर से आने का एकमात्र रास्ता रसलपुर होकर गुजरता है, इसलिए किसी भी वाहन का प्रवेश अनाधिकृत है। सिर्फ सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकारी व कर्मियों को ही आने-जाने का परमिशन दिया गया है। पूरी सख्ती से इसका पालन किया जा रहा है। तीन शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावे अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मेदनीचौकी थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा के अलावे दंडाधिकारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

मास्क लगाकर ही निकलें, नहीं तो होगी कार्रवाई : डीआईजी
कजरा| अब सभी लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना होगा। इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने निर्देश जारी किया है। इस दिशा-निर्देश में कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए अब से हर व्यक्ति को मास्क पहने का परामर्श दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क लगाने से नाक, मुंह को ढंककर संक्रमण से बचा जा सकता है। यदि आपके पास मास्क न हो तो गमछा, रूमाल, दुपट्टा लपेट कर मुंह और नाक को ढंका जा सकता है। यह दिशा निर्देश सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर दिखाई देता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक वर्ष की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
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